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PAN & Aadhaar Services InformationPAN Aadhaar Link Status Check 2025: सम्पूर्ण जानकारी
भारत सरकार और आयकर विभाग (Income Tax Department) ने सभी पैन कार्ड धारकों के लिए अपने पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। यदि आपने अभी तक ऐसा नहीं किया है, तो आप बैंकिंग लेनदेन, ITR फाइलिंग और अन्य वित्तीय सेवाओं में समस्याओं का सामना कर सकते हैं।
इस पेज पर आप जानेंगे कि अपना लिंकिंग स्टेटस (Status) कैसे चेक करें और यदि लिंक नहीं है, तो ऑनलाइन लिंक कैसे करें।
🚀 Direct Links (सीधे लिंक)
नीचे दिए गए बटनों का उपयोग करके आप सीधे आधिकारिक पोर्टल पर जा सकते हैं:
📝 स्टेटस कैसे चेक करें? (Step-by-Step)
अगर आपको नहीं पता कि आपका पैन आधार से लिंक है या नहीं, तो इन स्टेप्स को फॉलो करें:
- ऊपर दिए गए "Link Status चेक करें" बटन पर क्लिक करें या इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाएं।
- आपके सामने एक फॉर्म खुलेगा जिसमें आपको अपना PAN Number और Aadhaar Number दर्ज करना होगा।
- 'View Link Aadhaar Status' बटन पर क्लिक करें।
- अगर आपका पैन पहले से लिंक है, तो स्क्रीन पर मैसेज आएगा: "Your PAN is already linked to given Aadhaar".
- अगर लिंक नहीं है, तो आपको लिंक करने के लिए कहा जाएगा।
💳 पैन को आधार से लिंक कैसे करें? (Step-by-Step Guide)
यदि आपका पैन आधार से लिंक नहीं है, तो आपको पहले ₹1000 का जुर्माना (Late Fee) भरना होगा और फिर लिंक करने की रिक्वेस्ट डालनी होगी। इसे दो चरणों में पूरा करें:
चरण 1: जुर्माना (Penalty) का भुगतान करें
- सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाएं या ऊपर दिए गए "Link Now" बटन पर क्लिक करें।
- अपना PAN और Aadhaar नंबर दर्ज करके 'Validate' पर क्लिक करें।
- स्क्रीन पर एक पॉप-अप आएगा, वहां 'Continue to Pay Through e-Pay Tax' पर क्लिक करें।
- अपना पैन नंबर, कन्फर्म पैन नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करें। फिर OTP वेरीफाई करें।
- अब 'Income Tax' वाले टाइल (Tile) में 'Proceed' पर क्लिक करें।
- Assessment Year में 2025-26 चुनें।
- Type of Payment (Minor Head) में 'Other Receipts (500)' चुनें और Continue करें।
- अब ₹1000 का भुगतान UPI, नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड से करें।
चरण 2: लिंक रिक्वेस्ट सबमिट करें (महत्वपूर्ण)
केवल फीस भरने से काम नहीं चलेगा, आपको दोबारा जाकर लिंक करना होगा:
- भुगतान सफल होने के बाद, फिर से 'Link Aadhaar' पेज पर जाएं।
- पैन और आधार नंबर डालकर 'Validate' करें।
- अब आपको स्क्रीन पर दिखेगा कि "Challan payment is verified" (भुगतान सत्यापित हो गया है)। 'Continue' पर क्लिक करें।
- अगले पेज पर आधार के अनुसार अपना नाम (Name as per Aadhaar) और मोबाइल नंबर दर्ज करें।
- दोनों चेकबॉक्स (Checkboxes) को टिक करें और 'Link Aadhaar' बटन दबाएं।
- मोबाइल पर आए OTP को दर्ज करें और 'Validate' करें।
- बधाई हो! आपकी रिक्वेस्ट सबमिट हो गई है। 48 घंटे बाद स्टेटस चेक करें।
❓ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
Q1: पैन-आधार लिंक करने की अंतिम तिथि क्या है?
उत्तर: अंतिम तिथि निकल चुकी है। अब आप ₹1000 की लेट फीस देकर कभी भी लिंक कर सकते हैं।
Q2: क्या लिंक करना अनिवार्य है?
उत्तर: हाँ, इनकम टैक्स एक्ट के तहत यह अनिवार्य है। लिंक न होने पर पैन निष्क्रिय हो जाएगा।
Q3: चालान भरने के बाद क्या करें?
उत्तर: चालान भरने के बाद 4-5 दिन इंतज़ार करें, फिर दोबारा लिंक पेज पर जाकर रिक्वेस्ट सबमिट करें।

