SI की 90 दिन में करें भर्ती, प्लाटून कमांडर के लिए महिलाएं पात्र नहीं
सूबेदार (SI) भर्ती को चुनौती देने वाली सारी याचिकाएं खारिज
कमांडर के 370 पदों पर पुरुषों की भर्ती के निर्देश - हाईकोर्ट ने सब इंस्पेक्टर (SI) भर्ती मामले में में महत्वपूर्ण फैसला देते हुए इस भर्ती परीक्षा में चयनित उम्मीदवारों के लिये 90 दिनों में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने के आदेश दिये हैं। इसके अलावा हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि प्लाटून ने कमांडर के 370 पदों पर महिला अभ्यर्थियों की हो रही भर्ती अवैधानिक है और महिला अभ्यर्थियों को हटाकर 370 पुरुष अभ्यर्थियों की भर्ती की जाए। साथ ही सब इंस्पेक्टर, प्लाटून कमांडर महिला उम्मीदवार पात्र नहीं ।
इससे पूर्व हाईकोर्ट ने इस मामले में गत 18 मार्च को निर्णय सुरक्षित रख लिया था। याचिका में कहा गया है कि विज्ञापन में विशेष रूप से उल्लेख किया गया था कि महिला उम्मीदवार प्लाटून कमांडर के लिए पात्र नहीं होंगी। 16 मई 2023 को मुख्य परीक्षा के लिए पात्र अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई है, इसमें सूची में नाम शामिल नहीं होने पर याचिका लगाई गई।
कमांडर, सूबेदार भर्ती परीक्षा को चुनौती देने वाली सभी याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं। हाईकोर्ट वेकेशन बेंच में जस्टिस नरेंद्र व्यास ने यह आदेश दिया। पुलिस विभाग में सुबेदार, सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर विशेष शाखा, प्लाटून कमांडर, सब इंस्पेक्टर (अंगुल चिह्न), सब इंस्पेक्टर (प्रश्नाधीन दस्तावेज), सब इंस्पेक्टर (कम्प्यूटर) और सब इंस्पेक्टर (रेडियो) के 975 पदों पर भर्ती की बहुत ही जल्दी किया जायेगा ।